कितना सोना है?

आप घर में कितना सोना रख सकते हैं? जानिए क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम
गोल्ड से लोगों का सदियों पुराना नाता रहा है। दिवाली और धनतेरस जैसे मौकों पर गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। शादी-ब्याह में भी दुल्हन को गोल्ड देने का चलन रहा है। कई लोग निवेश के लिहाज से भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं
इंडिया में पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट, 1968 लागू था। इसके तहत लोगों को एक सीमा से ज्यादा सोना रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन, इस एक्ट को जून 1990 में खत्म कर दिया गया।
गोल्ड (Gold) को लेकर इंडिया में लोगों की दीवानगी जग जाहिर है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में गोल्ड में निवेश के कई विकल्प आ गए हैं। इनमें गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond), म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड (Gold Mutual Fund) शामिल हैं। इसके बावजूद फिजिकल गोल्ड (Physical Gold) में निवेश की चाहत घटी नहीं है।
भारतीयों का गोल्ड से भावनात्मक कितना सोना है? रिश्ता
गोल्ड से लोगों का सदियों पुराना नाता रहा है। दिवाली और धनतेरस जैसे मौकों पर गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। शादी-ब्याह में भी दुल्हन को गोल्ड देने का चलन रहा है। कई लोग निवेश के लिहाज से भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं। सवाल है कि कोई व्यक्ति कितना सोना अपने पास रख सकता है?
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गोल्ड कंट्रोल एक्ट, 1968 क्या है?
इंडिया में पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट, 1968 लागू था। इसके तहत लोगों को एक सीमा से ज्यादा सोना रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन, इस एक्ट को जून 1990 में खत्म कर दिया गया। फिर, सरकार ने ऐसा कोई कानून पेश नहीं किया, जो सोना रखने की सीमा तय करता है। इसलिए, अभी कोई व्यक्ति या परिवार अपने पास कितना सोना रख सकता है, इसकी कोई कानूनी सीमा तय नहीं है।
CBDT ने क्या निर्देश दिया है?
लेकिन, इनकम टैक्स के छापों में गोल्ड ज्वेलरी या दूसरे रूप में सोना मिलता रहा है। इसकी वजह है कि देश में घरों में सोना रखने की पुरानी परंपरा रही है। इसलिए सोने की ज्वैलरी या दूसरे रूप को लेकर संदेह करना ठीक नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रख सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 1994 में एक निर्देश जारी किया था।
CBDT का यह निर्देश इनकम टैक्स अधिकारियों के लिए था। इसमें कहा गया था कि छापों के दौरान एक खास मात्रा तक गोल्ड ज्लैवरी या दूसरे रूप में सोने को जब्त नहीं किया जाए। इसके लिए परिवार के सदस्यों के लिए मात्रा की अलग-अलग लिमिट तय की गई थी।
सीबीडीटी के निर्देश में कितनी है लिमिट?
इसके मुताबिक, अगर किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो उसे टैक्स अधिकारी जब्त नहीं करेंगे। अगर किसी अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष सदस्य का 100 ग्राम तक के गोल्ड ज्वेलरी को जब्त नहीं किया जाएगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि मात्रा की यह सीमा परिवार के एक सदस्य के लिए है। इसका मतलब है कि अगर परिवार में दो विवाहित महिला सदस्य हैं तो कुल सीमा 500 ग्राम से बढ़कर एक किलोग्राम हो जाएगी। सीबीडीटी के इस निर्देश का मकसद हर गोल्ड ज्वेलरी की बरामदगी को जब्ती की प्रकिया से बाहर रखना था। हर गोल्ड ज्वेलरी की जब्ती से विवाद की संख्या बढ़ जाती है।
यह समझना जरूरी है कि सीबीडीटी का यह निर्देश गोल्ड ज्वेलरी रखने के लिए किसी तरह का कानूनी अधिकार नहीं देता है। यह कानूनी सीमा भी तय नहीं करता है। इसका मकसद छापों के दौरान टैक्सपेयर्स को सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी की जब्ती से राहत देना है। यह भी समझना जरूरी है कि यह निर्देश सिर्फ परिवार के ज्वेलरी या दूसरे गहनों पर लागू होते हैं। अगर परिवार से बाहर के किसी सदस्य के पास गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो उसे टैक्स अधिकारी जब्त कर सकते हैं।
Income Tax: जानिए घर में कितना सोना रखने की इजाजत और कितने पर होगी करवाई, ये कहता है नियम
नई दिल्ली। घर में आप कितना सोना या उससे बने जेवर आदि रख सकते हैं, इसका एक पूरा हिसाब है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसका पूरा खाका खींचा गया है. आप अगर चाहते हैं कि घर में रखे सोने को इनकम टैक्स विभाग जब्त न करे उसकी लिमिट जान लेनी चाहिए. इसका नियम जान लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इनकम टैक्स विभाग आपके सोने को जब्त कर सकता है.
भारत सरकार की तरफ कितना सोना है? से वित्त मंत्रालय ने साल 1016 में इसका एक पूरा नियम जारी किया है. इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति विरासत में मिले सोने को कितनी मात्रा में रख सकता है और इनकम का कोई सोर्स होने या न होने की सूरत में सोना घर में जमा रखने का क्या नियम है।
आपको बता दें कि नियम के तहत अगर हमें विरासत में सोना मिला है तो उसकी कोई लिमिट नही होगी। या तो सोना आपके खुद के इनकम सोर्स से खरीदा गया हो या सोना आपको विरासत में मिला हो, इन दोनों केस में सोना रखने की कोई लिमिट नहीं है और जितना चाहें घर में सोना रख सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा. यहां सोने का मतलब सोने के बिस्किट या जेवर से है. इनकम टैक्स विभाग अगर आपसे पूछताछ करता है तो आप आसानी से सोर्स बता सकते हैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा। कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में कितना सोना है? दिया है।
इसके अलावा आप फैमिली सेटलमेंट डीड, गिफ्ट डीड भी दिखा सकते हैं जिसमें सोने के ट्रांसफर की बात लिखी गई हो। मान लें कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो छापेमारी करने वाला अधिकारी आपके परिवार का स्टेटस या हैसियत देखेगा, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यता पर गौर करेगा और कार्रवाई करने या न करने पर फैसला लेगा।
अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। या सोर्स की तुलना में अधिक मात्रा में सोना है। तो इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है, हालांकि अगर सोना आपके घर में शादी से आया है, तो इसमें शादी–शुदा महिला के नाम पर छूट का प्रावधान है।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, विवाहित महिला के नाम पर घर में 500 ग्राम तक सोना रखा जा सकता है। वही महिला अविवाहित हो तो यह मात्रा 250 ग्राम तक की होनी चाहिए। बिना इनकम सोर्स के इससे ज्यादा सोना पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
पुरुषों के मामले में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं रखा गया है कि वह विवाहित है या अविवाहित। परिवार का कोई भी पुरुष अपने नाम पर 100 ग्राम तक सोना दिखा सकता है।
धार्मिक मान्यताओं पर है छूट:
इन सभी नियमों के बावजूद घर में रखे सोने को लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसका फैसला अधिकारी पर निर्भर करता है। अगर उस अधिकारी को लगता है कि परिवार के रीति-रिवाज या धार्मिक मान्यता के हिसाब से आय के स्रोत से अधिक सोना रखा जा सकता है तो वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
इस बात का खास ध्यान रखें कि ऊपर सोने की जिस मात्रा पर इनकम टैक्स विभाग की छूट बताई गई है वह सिर्फ ज्वेलरी के लिए है जो परिवार के सदस्यों के नाम होती है, अगर आपके घर में किसी और का सोना या जेवर रखा गया है तो उसे सीज किया जा सकता है. तब आपकी कोई दलील काम नहीं करेगी।
टैक्स का नियम:
अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा. इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में भी करना होगा. कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है. चाहें तो आप फैमिली सेटलमेंट डीड, गिफ्ट डीड भी दिखा सकते हैं जिसमें सोने के ट्रांसफर की बात लिखी गई हो. मान लें कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो छापेमारी करने वाला एसेसिंग अधिकारी आपके परिवार का स्टेटस कितना सोना है? या कितना सोना है? हैसियत देखेगा, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यता पर गौर करेगा और कार्रवाई करने या न करने पर फैसला लेगा.
घर में कितना सोना रख सकते हैं? क्या गोल्ड बेचने पर टैक्स कटता है? नियम जानें
Gold Purchase, Storage And Tax Rules In India: भारत में सोने की खरीद और स्टोरेज को लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। जानिए, आप घर में कितना सोना रख सकते हैं। एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है।
घर पर कितना सोना रख सकते हैं?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार, घर में कितना भी सोना रखा जा सकता है, बस वह वैध होना चाहिए। जो भी सोना आपके पास हो, वह कैसे खरीदा/मिला, इसका सबूत होना चाहिए।
महिलाएं अपने पास कितना सोना रख सकती हैं?
शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है। अविवाहित महिलाओं के लिए 250 ग्राम सोने की लिमिट है। परिवार के पुरुष सदस्य केवल 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं।
विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है?
अगर आपने घोषित आय या करमुक्त आय (जैसे कृषि) से सोना खरीदा है या कानूनी रूप से विरासत में मिला है तो उसपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर छापा पड़ता है तो अधिकारी तय सीमा के भीतर मिले सोने के आभूषणों को सीज नहीं कर सकते।
सोना रखने पर भी टैक्स लगता है?
सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप सोना बेचते हैं तो उसपर टैक्स जरूर चुकाना पड़ता है। कितना? ये आगे पढ़िए।
तीन साल के पहले सोना बेचने पर कितना टैक्स?
अगर आप सोना खरीदने के 3 साल के भीतर बेच देते हैं जो मुनाफा आपकी आय में जुड़ेगा। निर्धारित टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर लगेगा।
तीन साल के बाद सोना बेचने पर कितना टैक्स?
अगर आप सोना 3 साल तक रखने के बाद बेचते हैं तो इससे होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगेगा। इसकी दर 20 प्रतिशत है।
गोल्ड बॉन्ड्स बेचने पर कितना टैक्स?
अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGB) 3 साल के भीतर बेच सकते हैं तो मुनाफा आपकी आय में जुड़ेगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर कटेगा। अगर 3 साल के बाद बेचते हैं तो मुनाफे पर 20 प्रतिशत इंडेक्सेशन और 10 प्रतिशत बिना इंडेक्सेशन की दर से टैक्स लगेगा। अगर मैच्योरिटी तक बॉन्ड को रखते हैं तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
Dubai से कोई भारतीय अपने साथ कितना सोना ला सकता है भारत, जानिए अधिक सोना लाने के लिए क्या करे?
यूएई के अमीरात दुबई से सोना की तस्करी करने के कई सारे मामले सामने आते हैं। दरअसल, दुबई में सोना सस्ता मिलता है और इस वजह से लोग दुबई से भारत में सोने की तस्करी करते हैं। वहीं कई लोगों को इस बात की जानकरी नहीं होती कि वो अपने साथ कितना सोना ले जा सकते हैं और इस बात की जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें एअरपोर्ट पर ज्यादा सोना ले जाने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि आप अपने साथ दुबई से भारत में कितना सोना ला सकते हैं.
जानिए कितना सोना ले कितना सोना है? जा सकते हैं भारत
अगर आप भारत में सोने के आभूषण ले जाने की योजना बना रहे हैं तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए।
दरअसल सीबीआईसी के मुताबिक, कोई भारतीय, अगर एक साल बाद भारत दुबई से लौटता है तो अपने साथ Dh2,500(50,000 रुपये) के मूल्य सीमा के साथ 20 ग्राम तक के सोने के आभूषण बिना शुल्क के ले जा सकता है।
वहीं महिला यात्री अपने साथ अधिकतम 40 ग्राम जिसकी कीमत Dh5,000 (100,000 रुपये) तक का सोना अपने साथ भारत ले जा सकती है।
मगर गौर करने वाली बात यह है यह रूल्स सिर्फ सोने के आभूषणों पर लागू होता है। सोने की बिस्किट किया सोने के सिक्के या फिर किसी अन्य चीज पर नहीं।
जानिए अधिक सोना लाने के लिए क्या करे?
आपको जानकारी के लिए बता दो 20 ग्राम तक के सोने पर भारत सरकार द्वारा ऊपर दिए गए नियमों को फॉलो करने पर टैक्स नहीं लेती है। मगर आप विदेश से 1 किलोग्राम तक का सोना ला सकते हैं। लेकिन इस सोने पर आपको एक्साइज ड्यूटी चुकता करनी होगी।
1 किलो ग्राम पर 12. 5% एक्साइज ड्यूटी लगती है और अगर आप 1 किलो से अधिक सोना अपने साथ लाना चाहते हैं तो इस सोने पर 36. 05 परसेंट आपको टैक्स के रूप में चुकाने होंगे। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना जरूरी है यदि आपके पास लिमिट से अधिक मात्रा में सोना है तो आपको इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा इस सोने के बिल भी आपको अपने पास रखने होंगे।
सोना ले जाने की अहम जानकारी
भारत स्थित सुभाष चंद जैन, मैनेजिंग पार्टनर – आरएसए लीगल सॉल्यूशंस, जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका कहना है कितना सोना है? कि “‘शुल्क मुक्त’ भत्ता सोने के आभूषणों के आयात की अनुमति नहीं देता है। ‘ड्यूटी-फ्री भत्ते में’ इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत प्रभाव शामिल हैं। ,’ जिसे आम तौर पर आभूषणों को शामिल करने के लिए समझा जाता है। हालांकि, भारतीय कर अधिकारियों ने अक्सर स्पष्ट किया है कि ‘प्रयुक्त व्यक्तिगत प्रभावों’ में आभूषण शामिल नहीं हैं।”
इसी के साथ उन्होंने आगे कहा, “सोने (गहने सहित) के आयात की अनुमति केवल सीमित परिदृश्यों में दी जाती है। भारतीय मूल का कोई भी यात्री या भारतीय पासपोर्ट धारक, कम से कम छह महीने के विदेश प्रवास के बाद भारत आने वाला अधिकतम एक किलोग्राम सोना आयात कर सकता है। वहीं आम तौर पर एक यात्री द्वारा पहने जाने वाले नाममात्र मूल्यों के इस्तेमाल किए गए आभूषणों को आगमन के समय अनुमति दी जा सकती है।”
Bappi Lahiri Gold: जानें- बप्पी लहरी के पास कितना सोना है? कीमत जान रह जाएंगे हैरान
Happy Birthday Bappi Lahiri बप्पी लहरी अपने गानों के साथ अपने सोने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर उनके पास कितना सोना है.
नई दिल्ली, जेएनएन। आज म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी का जन्मदिन है, जिन्होंने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए। बप्पी लहरी को उनके गानों के साथ साथ जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है उनका सोना। बप्पी लहरी की दूसरी पहचान उनकी ज्वैलरी है, क्योंकि बप्पी दा हमेशा भारी-भरकम ज्वैलरी पहने हुए नजर आते हैं और यह उनकी स्पेशल पहचान बन गई है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर बप्पी लहरी के पास कितना सोना है? आज हम आपको इसका जवाब देंगे.
हाथ और गले में ज्वैलरी से ढके बप्पी लहरी हमेशा अच्छा खासा सोना लेकर चलते हैं। उनके पास कितना सोना है. इसकी जानकारी देने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो इतना सोना पहनते क्यों हैं। बप्पी लहरी ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था, 'हॉलीवुड में एलविस प्रेस्ली सोने की चैन पहनते थे और मुझे वो काफी पसंद थे। उस दौरान मैं सोचता था कि जब मैं सक्सेसफुल होता हूं तो अपनी अलग छवि मनाउंगा और उसके बाद मैं इतना कितना सोना है? सोना पहन पाया। सोना मेरे लिए लकी है।'
अब आपको यह तो पता चल गया कि आखिर वो सोना क्यों पहनते हैं. अब बताते हैं कि आखिर उनके पास कितना सोना है। साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत की थी और इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी थी। चुनाव के दौरान दिए गए अपने एफिडेफिट के अनुसार, बप्पी लहरी के पास 754 ग्राम सोना है और 4.62 किलो चांदी है। हालांकि, वर्तमान में इसमें बदलाव भी हो सकता है।
अगर आज के सोने के भाव से अंदाजा लगाए तो उनके पास करीब 30 लाख रुपये का सोना है और करीब 2 लाख रुपये की चांदी है। खास बात ये है कि उनकी पत्नी के पास उनसे ज्यादा सोना है। 2014 में उनकी ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उनकी पत्नी के पास 967 ग्राम सोना, 8.9 किलो चांदी, 4 लाख के डायमंड हैं। वहीं उनके पास करीब 20 करोड़ की कुल संपत्ति है।