पीपीएफ खाता क्या है?

अगर खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी पैसा निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में कोई टाइम बार नहीं है। मृत्यु के बाद उसका पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाएगा। राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। एक ही खाते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
PPF पर भी ले सकते हैं लोन: जानिए क्या हैं नियम
जरूरत पड़ने पर ज्यादातर लोग पर्सनल लोन (personal loan) लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग एफडी (fixed deposits) पर भी लोन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि पीपीएफ (PPF) में निवेश करते हैं तो इस अकाउंट में जमा अपने पैसे पर भी लोन ले सकते हैं। वैसे भी PPF आम निवेशकों के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है। इसकी वजह इस स्कीम का जोखिम रहित होना है। साथ ही ट्रिपल टैक्स बेनिफिट यानी जमा, ब्याज और निकासी तीनों पर टैक्स में छूट इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है।
आपने जिस वित्त वर्ष में PPF खाता खुलवाया है, उस वित्त वर्ष की पीपीएफ खाता क्या है? समाप्ति के एक वित्त वर्ष बाद से लेकर पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक आप PPF से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपने जनवरी 2020 में पीपीएफ खाता खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 तक लोन ले सकते हैं।
PPF Account: क्या मैच्योरिटी से पहले भी निकाले जा सकते हैं पीपीएफ खाते से पूरे पैसे, यहां जानिए डिटेल्स
अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादातर लोग कहीं न कहीं पैसे निवेश करते हैं। वैसे तो आजकल मार्केट में निवेश के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय और भरोसेमंद पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) यानी पीपीएफ को ही माना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आम लोगों के बीच एक बेहद जानी मानी स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला एक ऐसा छोटा बचत साधन है जो आपको वित्तीय योजना बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेहद ही सुरक्षित निवेश का एक विकल्प है। सबसे खास बात ये है कि इस स्कीम के जरिए टैक्स की देनदारी में छूट मिलती है और पीपीएफ खाताधारकों को मैच्योरिटी के बाद शानदार रिटर्न भी मिलता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता पीपीएफ खाता क्या है? है कि क्या जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं? आइए जानते हैं इसका जवाब.
PPF: केवल 1,000 रुपए निवेश कर पाएं 18 लाख का रिटर्न, जानिए क्या है तरीका?
नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) में लोगों का भरोसा आज भी पहले की तरह कायम है। यह एक ऐसा निवेश है जिस पर आपको अच्छा ब्याज मिलता है। साथ ही आयकर टैक्स ( Income Tax ) से छूट का लाभ भी। पीपीएफ में यदि आप 1000 रुपए हर माह यानि 34 प्रतिदिन के हिसाब से निवेश करते हैं तो यह रकम लाखों रुपए पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि छोटे से निवेश से आप 18 लाख से अधिक की मोटी रकम बना सकते हैं।
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ये है हजारों को लाखों में बदलने का ट्रिक
दरअसल, पीपीएफ ( PPF ) खाता 15 साल में मैच्योर हो जाता है और खाताधारक अपना पूरा पैसा निकाल सकता है। लेकिन अगर पैसा निकालने की बजाय खाते को चालू रखना चाहते हैं तो ये भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 15 साल के बाद पीपीएफ खाते को जितनी बार चाहें पांच-पांच साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आप इसमें चाहें तो हर महीने निवेश करें या बिना निवेश के भी खाता चालू रख सकते हैं। अगर आपने बिना निवेश का विकल्प चुना तो खाते में जमा पर ब्याज मिलता रहेगा। वर्तमान में इस पर 7.1 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
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टोटल कैलकुलेशन
PPF में अगर आप 1000 रुपए की रकम हर महीने निवेश करते हैं और 15 साल तक जारी रखते हैं तो आप कुल मिलाकर 1.80 लाख रुपए जमा करेंगे। इस जमा के बदले आपको 15 साल के बाद 3.25 लाख रुपए मिलेगा। इसमें आपका ब्याज 7.1 परसेंट के हिसाब से 1.45 लाख रुपए है। पीपीएफ पॉलिसी मैच्योर होने के बाद अगर आप 5 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं और इसमें हर महीने 1000 रुपए का निवेश भी जारी रखते हैं तो 5 साल बाद 3.25 लाख रुपए की रकम बढ़कर 5.32 लाख रुपए हो जाएगी। 5 साल के बाद अगर आप पीपीएफ निवेश को फिर से 5 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं और 1000 रुपए का निवेश भी जारी रखते हैं तो अगले 5 साल के बाद आपके PPF खाते में पैसा बढ़कर 8.24 लाख रुपए। पीपीएफ खाते को तीसरी बार भी 5 साल के लिए और बढ़ाते हैं और 1000 रुपए का निवेश जारी रखते हैं तो कुल निवेश की अवधि हो जाएगी 30 साल। PPF खाते में रकम बढ़कर हो जाएगी 12.36 लाख रुपए।
Your Money: PPF अकाउंट बंद पड़ा है तो दोबारा करवा सकते हैं चालू, ये है तरीका
Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: February 12, 2022 3:30 IST
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) टैक्स बचत और निवेश का सबसे लोकप्रिय और आसान विकल्प है। आप मात्र 500 रुपये के साथ पीपीएफ खाते में निवेश कर सकते हैं और हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर उतना ही टैक्स बचा सकते हैं। खास बात यह है कि आपको टैक्स बचाने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी होती है। सिर्फ पीपीएफ खाते में हर साल पैसे जमा कीजिए और बच गया आपका टैक्स। टैक्स फायदों की बात करें तो यह निवेश पर सेक्शन 80सी के पीपीएफ खाता क्या है? तहत टैक्स छूट देता है। वहीं ब्याज आय पर और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं चुकाना होता है।
क्या है पीपीएफ खाता दोबारा शुरू करने का तरीका
पीपीएफ खाता दोबारा चालू करने के लिए आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जहां पर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है। यहां आपको खाता दोबारा चालू कराने संबंधी एक फॉर्म भरना होगा। बता दें कि सिर्फ फॉर्म भरने से ही बात नहीं बनेगी बल्कि आपको जुर्माना और एरियर की राशि भी चुकानी होगी। एरियर की राशि उनवर्षों के लिए होती है, जिन वर्षों तक आपने अपनी पीपीएफ की राशि जमा नहीं करवाई है। इसके अलावा आपको पेनाल्टी का भुगतान भी करना होगा। यह पैनाल्टी 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से देना होगा।
पीपीएफ के मामले में पैनाल्टी और एरियर का हिसाब सीधा सरल है। माल लें कि आपका पीपीएफ खाता 4 साल से बंद है। तो आपको चार साल के हिसाब से 2000 रुपये एरियर अदा करने होंगे। इसके साथ ही आपको 200 रुपये की पैनाल्टी जमा करनीहोगी। ऐसा करने पर आपका पीपीएफ खाता दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा।
चक्रवृद्धि ब्याज
पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार तय करती है। ब्याज तिमाही आधार पर बदला जाता है। फिलहाल 7.1 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
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